फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Sports Archives ›   Pistorius guilty of culpable homicide

गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए गए पिस्टोरियस

Fri, 12 Sep 2014 11:58 PM IST
अमर उजाला/प्रीटोरिया
अमर उजाला/प्रीटोरिया Updated Fri, 12 Sep 2014 11:58 PM IST
विज्ञापन
Pistorius guilty of culpable homicide

दुनिया भर में ब्लेड रन के नाम से मशहूर दक्षिण अफ्रीका के पैरा एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस अपनी गर्लफ्रेंड रीवा स्टीनकैंप की गैर इरादतन हत्या की दोषी पाए गए हैं। एक दिन पहले ही कोर्ट ने उन्हें अधिक संजीदा आरोप से बरी कर दिया था लेकिन अगले ही दिन कोर्ट के इस फैसले से पिस्टोरियस को लंबे समय तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है।

विज्ञापन


दक्षिण अफ्रीकी जज थोकोजिले मासिपा ने कहा कि पिस्टोरियस ने 2013 में वेलेंटाइन डे की सुबह लापरवाही से बाथरूम के बंद दरवाजे में चार गोलियां दाग दी थी।

जज ने आगे कहा, ‘आरोपी को दोषी नहीं पाया गया और उसे छोड़ दिया गया। हालांकि वह गैर इरादतन हत्या का दोषी है। एक समझदार आदमी यह भांप सकता है कि दरवाजे के पीछे जो कोई है भी वह गोलियों से मारा जा सकता है और उसके परिणाम से बचने का कदम उठाता लेकिन आरोपी ऐसा करने में बिल्कुल विफल रहा।’
विज्ञापन


जज द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान पिस्टोरियस सामने टकटकी लगाए बैठे रहे और उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई भाव नहीं था लेकिन दर्शक दीर्घा में बैठे स्टीनकैंप के दोस्तों के सिसकने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


13 अक्तूबर को सुनाई जा सकती है सजा
न्यायाधीश मेसिपा अगले ने सुनवाई की अगली तारीख 13 अक्तूबर मुकर्रर की है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उस दिन पिस्टोरियस को सजा सुना दी जाएगी।

हालांकि तब तक के लिए पिस्टोरियस को जमानत पर रिहा कर दिया गया है और इस दौरान वह अपने अंकल के यहां रहेंगे। गैर इरादतन हत्या के मामले में सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है लिहाजा न्यायाधीश मेसिपा अपने विवेक से सजा तय कर सकती हैं।


कानून जानकारों की मानें तो पिस्टोरियस को इस जुर्म में सात से 15 साल तक की सजा हो सकती है। हालांकि कानून जानकारों ने पिस्टोरियस को हत्या का दोषी नहीं पाए जाने पर हैरानी भी जताई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed