सलमान को कोर्ट से राहत, रद्द नहीं होगी जमानत
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सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हिट एंड रन केस में सलमान की जमानत रद्द नहीं की जाएगी। मामले की सुनवाई करते हुए हिट एंड रन केस में रवींद्र की मां की याचिका खारिज कर दी है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान हिट एंड रन केस में सलमान की जमानत याचिका रद्द करने और इस केस को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी है।
ये याचिका सलमान खान के पूर्व सुरक्षाकर्मी और मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। रवींद्र पाटिल की माँ ने इस केस को मुंबई हाईकोर्ट से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।
'गलत तरीके से दी गई है जमानत'
रवींद्र की मां याचिका में कहा गया था कि इस केस में सलमान खान को पुलिस की तरफ से काफी मदद की गई और हाइकोर्ट ने भी गलत तरीके से उन्हें सजा के बावजूद जमानत दी है ऐसे में उनकी जमानत को भी रद्द किया जाना चाहिए।
13 साल पुराने हिंट एंड रन केस में मुंबई की निचली अदालत ने इसी साल छह मई को सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। उस समय सलमान पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
हिट एंड रन केस में सलमान खान पाँच साल की सजा मिलने के बावजूद जेल जाने से बच गए थे क्योंकि बांबे हाईकोर्ट ने सलमान को 2 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान की सजा पर रोक लगाकर उन्हें इस मामले में मानत दे दिया था।
जमानत के खिलाफ ही ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी। यदि सलमान की जमानत रद्द हो जाती तो उन्हे जेल जानी पड़ सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सलमान को बड़ी राहत मिली है।