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गर्भवती प्रेमिका का किया कत्ल, मिली ऐसी सजा!

Sat, 12 Apr 2014 10:46 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा
ब्यूरो/अमर उजाला, सिरसा Updated Sat, 12 Apr 2014 10:46 AM IST
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The murder of pregnant girlfriend
गर्भवती प्रेमिका के हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला फरवरी 2013 का है। हरियाणा के जींद में न्यू फव्वारा चौक के पास मिला एक शव मिला था।
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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पांच फरवरी 2013 को शहर पुलिस यमुनानगर को टेलीफोन पर सूचना मिली कि न्यू फव्वारा चौक के नजदीक से एंबुलेंस मोनिका की लाश को अस्पताल लेकर आई है।
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कोर्ट में करीब एक साल तक चली सुनवाई के दौरान 14 लोगों की गवाही हुई।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चार फरवरी को बीना नगर कैंप निवासी धमेंद्र उर्फ बबलू को मोनिका की हत्या का दोषी करार दिया।

एक साल तक चली केस की सुनवाई

The murder of pregnant girlfriend

शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रजनीश बंसल ने प्रेमिका के हत्यारे बीना नगर कैंप निवासी धमेंद्र उर्फ बबलू को उम्रकैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान मृतका मोनिका का बैग, एक जर्सी एक शाल व अन्य सामान प्रेमी धमेंद्र के घर से मिला था।

इसके अलावा साइबर सेल से मोनिका व धमेंद्र के फोन की कॉल डिटेल भी निकलवाई गई।

पुलिस को जांच के दौरान दोषी धमेंद्र के माता पिता व भाई के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर केस से भादंसं की धारा 120 बी को हटा दिया गया।

दुराचार के केस में कोर्ट ने दोषी को किया बरी

The murder of pregnant girlfriend

पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान पता चला था कि मृतका मोनिका करीब चार महीने की गर्भवती थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी धमेंद्र को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर 21 मार्च 2013 को डीएनए टेस्ट करवाया।

30 मार्च को डॉक्टर की राय पर पुलिस ने मामले में दुराचार की धारा 376 को जोड़ दिया। लेकिन पर्याप्त सबूतों के अभाव की वजह से कोर्ट ने दुराचार के केस में धमेंद्र को बरी कर दिया।

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