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ननद की हत्या के आरोप में भाभी को उम्रकैद

Wed, 24 Jun 2015 05:33 PM IST
पीटीआई-भाषा/दिल्ली
पीटीआई-भाषा/दिल्ली Updated Wed, 24 Jun 2015 05:33 PM IST
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sister in law accused to murder of her husband's sister

मध्यप्रदेश के सिहोर में ननद की गला घोंटकर हत्या करने के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक महिला को उम्रकैद और पांच हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

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लोक अभियोजक ओमप्रकाश मिश्र ने आज बतया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेन्द्र कौर ने कल शाम दिए अपने फैसले में आरोपी पवित्रा बाई को अपनी ननद 17 वर्षीय रीना की नौ अप्रैल, 2014 को गला घोंटकर हत्या करने का दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी।
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उन्होंने बताया कि घटना के समय रीना घर में अकेली थी और इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अभियुक्त पवित्रा ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी थी।

ननद भाभी में अच्छे नहीं थे संबंध

sister in law accused to murder of her husband's sister

रीना के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी गला दबाकर हत्या सिद्घ होने के बाद पुलिस ने पवित्रा बाई और रामभरोसे के खिलाफ भादंवि की धारा 302 का प्रकरण कायम कर विवेचना के बाद चालान अदालत में पेश किया था।

लोक अभियोजक ने बताया कि मामले की सुनवायी के दौरान अदालत ने सबूतों के अभाव में रामभरोसे को बरी कर दिया, लेकिन गवाह और सबूतों के आधार पर पवित्रा बाई को रीना की हत्या का दोषी पाते हुए उम्र कैद तथा पांच हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनायी। अदालत ने यह सजा मंगलवार को सुनाई थी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि ननद भाभी के आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। आए दिन दोनों में वाद विवाद होता रहता था।

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