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महिला जज से रेप की कोशिश मामले में CBI करेगी जांच

Tue, 16 Sep 2014 07:42 PM IST
Updated Tue, 16 Sep 2014 07:42 PM IST
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Raping woman judge in UP

अलीगढ़ में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी से उसके दो रिश्तेदारों द्वारा रेप की कोशिश किए जाने की घटना की जांच अब सीबीआई करेगी। हाईकोर्ट ने मामले को जांच के लिए सीबीआई के हवाले करने का एसएसपी अलीगढ़ को निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वह जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट महानिबंधक के माध्यम से मुख्य न्यायाधीश को सौंपे। चूंकि मामला एक न्यायिक अधिकारी से जुड़ा है।
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रेप की कोशिश के एक आरोपी गोपाल गुप्ता ने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। याची की ओर से घटना की सत्यता को लेकर सवाल उठाए गए। कहा गया कि जज ने महिला होने के नाते महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग किया है।
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जज से रेप की घटना जजेज कालोनी के भीतर हुई जहां 24 घंटे सुरक्षा रहती है। इस घटना की किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानकारी नहीं हुई। लोगों की अगली सुबह इसकी जानकारी महिला जज की शिकायत पर होती है। यह अपने आप में अविश्वसनीय तथ्य है।

पुलिस कर रही थी एक तरफा जांच

Raping woman judge in UP

पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। कहा गया कि मामला चूंकि न्यायिक अधिकारी का है इसलिए पुलिस एकतरफा जांच कर रही है। फर्जी तौर पर साक्ष्य सृजित किए जा रहे हैं।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि महिला जज से याची के परिवार का वैवाहिक विवाद चल रहा है। याची पंकज की बहन की शादी जज के भाई से हुई है। दोनों के बीच विवाद चल रहा है।

इस विवाद के कारण आगरा में तैनाती के दौरान जज ने याची के भाइयों के खिलाफ जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। इसकी जांच के बाद पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। याचिका में उठाए गए प्रश्नों को देखते हुए खंडपीठ ने मामले की जांच सीबीआई को करने का निर्देश दिया है।

घटना दो जून 2014 की रात करीब 12.30 बजे की है। उस वक्त महिला न्यायिक अधिकारी जजों की आवासीय कालोनी में अपने फ्लैट में थी। रिश्तेदारों गोपाल और पंकज गुप्ता पर आरोप है कि वह रात में उनके घर पहुंचे और रेप की कोशिश की। अगले दिन पीड़िता के भाई ने इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई।

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