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'राधे मां' को बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत

Thu, 08 Oct 2015 02:01 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2015 02:01 PM IST
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radhe man gets bail from mumbai high court

बांबे हाई कोर्ट ने विवादों में घिरी राधे मां को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने राधे मां को 25 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर की।

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राधे मां के प्रवक्ता संजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस को दहेज प्रताड़ना के मामले में राधे मां के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने राधे मां को अग्रिम जमानत पुलिस और उस महिला की दलीलें सुनने के बाद दी, जिसने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।
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अदालत ने राधे मां से कांदीवली पुलिस को आवश्यकता होने पर पेश होने के लिए कहा।

राधे मां से पूछे गए 70-80 सवाल

radhe man gets bail from mumbai high court

14 अगस्त को मुंबई हाई कोर्ट ने राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी थी।

इससे पहले, मुंबई पुलिस ने उनसे लंबी गहन पूछताछ की थी और पूछताछ के लिए लगभग 70-80 सवालों की सूची तैयार की थी।

भक्तों का कहना है कि राधे मां पूरी तरह निर्दोष हैं और जो आरोप लगे हैं वे उनके रिश्तेदारों पर हैं, उन पर नहीं।

एक 32 वर्षीया महिला ने आरोप लगाया है कि 'राधे मां' ने उनके सास ससुर को दहेज मांगने के लिए उकसाया था।

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