'राधे मां' को बड़ी राहत, मिली अग्रिम जमानत
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बांबे हाई कोर्ट ने विवादों में घिरी राधे मां को दहेज उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने राधे मां को 25 हजार के मुचलके पर जमानत मंजूर की।
राधे मां के प्रवक्ता संजीव गुप्ता ने बताया कि पुलिस को दहेज प्रताड़ना के मामले में राधे मां के खिलाफ किसी प्रकार का सबूत नहीं मिला।
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने राधे मां को अग्रिम जमानत पुलिस और उस महिला की दलीलें सुनने के बाद दी, जिसने उनके खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया था।
अदालत ने राधे मां से कांदीवली पुलिस को आवश्यकता होने पर पेश होने के लिए कहा।
राधे मां से पूछे गए 70-80 सवाल
14 अगस्त को मुंबई हाई कोर्ट ने राधे मां उर्फ सुखविंदर कौर की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर करते हुए उनकी गिरफ़्तारी पर 26 अगस्त तक रोक लगा दी थी।
इससे पहले, मुंबई पुलिस ने उनसे लंबी गहन पूछताछ की थी और पूछताछ के लिए लगभग 70-80 सवालों की सूची तैयार की थी।
भक्तों का कहना है कि राधे मां पूरी तरह निर्दोष हैं और जो आरोप लगे हैं वे उनके रिश्तेदारों पर हैं, उन पर नहीं।
एक 32 वर्षीया महिला ने आरोप लगाया है कि 'राधे मां' ने उनके सास ससुर को दहेज मांगने के लिए उकसाया था।