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बेटे-बहू के हत्यारे मां-बाप और बहन को मौत की सजा

Fri, 22 Jan 2016 02:49 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Fri, 22 Jan 2016 02:49 PM IST
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Parents sentenced to death for killing son and daughter-in-law

अगर किसी से पूंछा जाए कि दुनिया में उसका सबसे करीबी कौन है तो होठों से बर्बस ही मां-बाप का नाम निकल जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर के इन मां-बाप को क्या कहा जाए तो अपनी ही औलाद और बहू का काल बन गए। इस हत्याकांड में बहन भी शामिल थी।

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इदौर के देवास जिला न्यायालय ने माता-पिता समेत उनकी बेटी को मौत की सजा सुनाई है। तीनों को बेटे और बहू की हत्या के लिए दोषी माना गया है।

मामला मई 2014 का है। जब महेश पटीदार और उसकी पत्नी सुमन की जमीन के एक टुकड़े से उठे विवाद में हत्या कर दी गई।

बेटे-बहू से कीमती जमीन का एक टुकड़ा!

Parents sentenced to death for killing son and daughter-in-law

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक महेश और उसकी पत्नी पर पिता राम प्रसाद, मां लक्ष्मीबाई और बहन द्रौपदी बाई ने मिट्टी के तेल डालकर उन्हें आग के हवाले कर दिया था। तीनों उन दोनों को जलता हुए एक कमरे में बंद कर आए थे जिससे उनकी मौत हो गई।

सरकारी वकील के मुताबिक राम प्रसाद अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना चाहता था। लेकिन लड़के ने जमीन बेचने से मना कर दिया। लड़के के न मानने पर झगड़ा इतना बढ़ गया कि घरवालों ने बहू समेत अपने ही लड़के की मौत की साजिश रची और वारदात को अंजाम दे दिया।
 
पुलिस के मुताबिक इस केस में मृतक के बच्चे गवाह बने। गुनहगार दादा ने उन्हें भी मारने की धमकी दी। आखिरकार भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और करीब 20 महीने के बाद गुनहगारों को मौत की सजा सुनाई गई है।

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