पल्लवी मर्डर केस में आरोपी गार्ड को उम्रकैद
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मुंबई के बहुचर्चित पल्लवी पुरकायस्थ मर्डर केस में मुंबई सेशन कोर्ट ने गार्ड सज्जाद मुगल को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 जून को सज्जाद मुगल को पल्लवी की हत्या का दोषी करार दिया था।
पल्लवी पुरकायस्थ की हत्या 2012 में मुंबई के उपनगरीय इलाके वडाला में उनके फ्लैट में कर दी गई थी।
वडाला के ‘हिमालयन हाइट्स’ बिल्डिंग में चौकीदार के रूप में नियुक्त 22 वर्षीय मुगल को हत्या, छेड़छाड़ और आपराधिक अनधिकार प्रवेश का दोषी पाया गया था।
बेटी के कातिल को मौत की सजा मांग रहे थे माता-पिता
सरकारी पक्ष और पुलिस की मांग थी कि दोषी पाए गए सज्जाद मुगल को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले यानी कि मौत की सजा।
विशेष जज व्रुशाली जोशी से पल्लवी के माता-पिता भी अपनी बेटी के कातिल के लिए मौत की सजा की मांग कर रहे थे।
पल्लवी पुरकायस्थ फिल्मकार फरहान अख्तर की कंपनी एक्सेल फर्म की सलाहकार थी। उसके पिता आईएएस अधिकारी अतनु पुरकायस्थ इस घटना के वक्त केंद्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।