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खुलासा: पल्लवी हत्याकांड में चौकीदार दोषी करार

Mon, 07 Jul 2014 03:18 PM IST
Updated Mon, 07 Jul 2014 03:18 PM IST
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Pallavi murder case janitor convicted

वकील पल्लवी पुरकायस्थ हत्याकांड में चौकीदार सज्जाद अहमद मुगल को दोषी करार दिया गया है। सोमवार को स्थानीय सत्र न्यायालय की न्यायाधीश रुशाली जोशी की अदालत ने 22 वर्षीय मुगल को छेड़खानी, हमला व हत्या का दोषी करार दिया।

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सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने बताया कि अब मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी, जिसमें मुगल की सजा पर बहस होगी। पल्लवी मुंबई के उपनगर वडाला स्थित हिमालयन हाइट्स नामक इमारत में रहती थी।
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सज्जाद अहमद मुगल इसी इमारत में चौकीदार था। नौ अगस्त 2012 को मुगल ने नकली चाबी के सहारे पल्लवी के घर में घुसकर रेप करने की कोशिश की थी।

रेप नहीं कर पाया तो कर दी हत्या

Pallavi murder case janitor convicted

रेप करने में नाकाम होने पर चाकू घोपकर पल्लवी की हत्या कर दी थी। उस वक्त पल्लवी के पिता आईएएस अतानु पुरकायस्थ कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे।

मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने सक्रियता दिखाई और इस मामले में पुलिस ने मुगल को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 30 अक्तूबर, 2012 को उसके खिलाफ 434 पेज का आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था।

आरोप पत्र में मुगल पर जबरन घर में घुसकर हत्या करने का आरोप लगाया था। मुगल को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट के बाहर पल्लवी के माता-पिता ने मुगल को फांसी देने की मांग की है।

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