फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Crime Archives ›   pakistan court sentenced 117 yrs jail for throwing acid on ex wife

एसिड हमले के दोषी को मिली 117 साल की जेल

Sat, 09 May 2015 06:41 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 09 May 2015 06:41 PM IST
विज्ञापन
pakistan court sentenced 117 yrs  jail for throwing acid on ex wife

एक पाकिस्तानी व्यक्ति को उसकी पूर्व पत्नी पर एसिड अटैक करने पर 117 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा कोर्ट ने इस शख्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

विज्ञापन


हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मुहम्मद अमजद नाम के शख्स को उसकी पूर्व पत्नी और के उसके पति पर हमला करने का दोषी पाया है।
विज्ञापन


पंजाब सरकार एक के कानूनी विभाग के अनुसार, अमजद ने कथित तौर पर अपनी पूर्व पत्नी पर जवेदन बीबी और उसके पति रियाज 7 दिसंबर 2014 को मुल्तान सिटी में मौजूद उनके घर के बाहर एसिड एसिड हमला किया था जिसमें जवेदन और रियाज दोनों झुलस गए थे।

विज्ञापन
विज्ञापन

पत्‍नी को सबक सिखाने के लिए किया हमला

pakistan court sentenced 117 yrs  jail for throwing acid on ex wife

एसिड हमले के बाद पति-प‌त्‍नी को गंभीर अवस्‍था में निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस एसिड हमले में रियाज का सीना और चेहरा गंभीर रूप से घायल हो गया था जबकि उसकी पत्‍नी मामूली रूप से घायल हुई थी।

आरोपी अमजद पर पीपीसी की धारा 302, 324 और 326 बी के तहत मामला दर्ज हुआ था। लेकिन बाद में आरोपी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आतंगवाद निरोधी अधिनियम की भाग सात के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।

अमजद ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि वह अपनी पत्‍नी को तलाक लेने के बाद दूसरी शादी करने के लिए सबक सिखाना चाहता था इसलिए उसने ने एसिड से हमला किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed