फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Crime Archives ›   Only four states in the U.S. allow Conjugal Visits in Prison

इन अमेरिकी प्रांतों की जेल में है सेक्स विजिट की मंजूरी

Sat, 25 Apr 2015 08:58 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 25 Apr 2015 08:58 AM IST
विज्ञापन
Only four states in the U.S. allow Conjugal Visits in Prison

करीब 17 साल पहले अमेरिका के 17 प्रांतों की जेलों में सेक्स विजिट को मंजूरी थी। लेकिन अब अमेरिका के सिर्फ चार प्रांतों में आपकी पत्नी को जेल में आने की अनुमति है और उसे इस यात्रा के दौरान सेक्स करने की भी मनाही नहीं है।

विज्ञापन


अमेरिका के कैलीफोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में "वैवाहिक यात्राओं" को आज भी मंजूरी मिली हुई है। मिसिसिपी अमेरिका का पहला प्रांत था जहां इसे अनुमति दी गई और इसे विस्तारित परिवार का दौरा कहा गया।
विज्ञापन


इन दौरे के दौरान कानूनन रुप से अपने पति या पत्नी के साथ सेक्स की पूरी अनुमति होती है। साल 2014 के फरवरी महीने में इस प्रांत ने यह सुविधा खत्म कर दी। प्रांत का तर्क था कि यह एक बेहद खर्चीला प्रोग्राम है साथ ही इससे पैदा होने वाले बच्चों पर जेल के माहौल के चलते बुरा असर पड़ने की संभावना ज्यादा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


न्यू मैक्सिको ने भी साल 2014 के अप्रैल महीने में इन्ही तर्कों के चलते इस सुविधा को खत्म कर दिया था।

साल 1900 में सेक्स विजिट को मिली थी कानूनी अनुमति

Only four states in the U.S. allow Conjugal Visits in Prison

मिसीसिपी अमेरिका का पहला ऐसा प्रांत था जहां साल 1900 में जेल में सेक्स विजिट को अनुमति दे दी गई थी। राज्य ने इस व्यवस्था की अनुमति इसलिए दी ताकि कैदियों को खेतों में ज्यादा मेहनत से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। उस दौरान वैश्याओं को भी आने की अनुमति थी वो उस समय सिर्फ 50 सेंट लिया करती थीं।

सेक्स विजिट या "वैवाहिक यात्राओं" की क्या है शर्त


इस तरह की व्यवस्था का लाभ सिर्फ उन्हें ही मिलता है जो बेहद कम सुरक्षा वाले कैदखाने में बंद होते हैं। यह सुविधा अति संघीय जेलों में उपलब्ध नहीं है। हालांकि अलग अलग प्रांतों में इस सुविधा के नियम अलग अलग हैं। लेकिन हर मामले में कैदी को इस सुविधा के लिए आवेदन करना होता है।

इस सेवा का लाभ सिर्फ उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने बीते छह महीनों में किसी को भी किसी तरह का नुकसान न पहुंचाया हो, किसी से लड़ाई न की हो और अपने रोजमर्रा के कामकाजों से जी न चुराया हो।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed