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गैंगरेप के आरोपी यूपी के मंत्री के खिलाफ गैरजमानती वारंट

Sat, 19 Oct 2013 11:56 AM IST
अमर उजाला, बिजनौर
अमर उजाला, बिजनौर Updated Sat, 19 Oct 2013 11:56 AM IST
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non bailable warrant against up minister in gangrape

गैंगरेप के आरोपी राज्यमंत्री मनोज पारस को कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। फरार चल रहे मनोज के खिलाफ कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है।

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एडीजे कोर्ट में पुनर्विचार याचिका निरस्त हो जाने के बाद भी अदालत में पेश न होने पर एसीजेएम दिनेश सिंह ने मंत्री व तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया।
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साथ ही आरोपियों के फरारी के नोटिस भी जारी करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।
बिजनौर से विधायक मनोज पारस और उनके तीन अन्य साथियों पर गैंगरेप का आरोप है। वो कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहे हैं।

इस मामले में राज्यमंत्री व उनके तीन साथियों ने तीन अक्तूबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी जिसे निरस्त कर दिया गया था। शुक्रवार को भी राज्यमंत्री व अन्य आरोपी अस्सू, कुंवर सैनी व जयपाल एसीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए।
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उनके अधिवक्ता ने कोर्ट को दिए प्रार्थनापत्र में कहा कि मनोज पारस व अन्य आरोपियों द्वारा हाईकोर्ट में मोडिफिकेशन प्रार्थनापत्र डाला गया है। इस पर दशहरा के अवकाश के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तब तक इस प्रकरण की एसीजेएम अदालत में सुनवाई स्थगित की जाए।

'जानबूझकर नहीं आ रहे सामने'
उधर, पीड़िता के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह की ओर से प्रार्थनापत्र दिया गया कि मनोज पारस प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वे जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। कोर्ट ने निर्णय में कहा कि आरोपियों का अपराध गंभीर है। आरोपी जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

छह जनवरी 2012 को उनके गिरफ्तारी वारंट व धारा 82 की कार्रवाई जारी की गई थी। इसके खिलाफ उन्होंने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जो निरस्त हो चुकी है।


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