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भाभी से नाजायज रिश्ता, छोटे भाई का कत्ल

Fri, 29 Aug 2014 04:10 PM IST
Updated Fri, 29 Aug 2014 04:10 PM IST
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murder in illicit relationship

भाभी के साथ नाजायज रिश्ता रखने पर एक बड़े भाई ने अपने सगे छोटे भाई का कत्ल कर दिया। मामला यूपी के फतेहपुर का है। किशनपुर थाना क्षेत्र के बुधइयापुर मजरे रायपुर भरसौल गांव में बुधवार रात पत्नी से नाजायज रिश्ता होने पर बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मार कर हत्या कर दी।

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मृतक की मां ने बड़े बेटे सहित दो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बुधईयापुर मजरे रायपुर भरसौल गांव निवासी अनुराग दुबे (25) पुत्र स्व. देवदत्त बुधवार रात घर के बाहर सो रहा था। रात करीब 11 बजे उसका बड़ा भाई सुनील दुबे शराब के नशे में धुत होकर आया।
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दोनो भाइयों में विवाद हो गया। कुछ देर बाद अनुराग सोने चला गया। आरोप है कि देर रात सुनील ने घर में रखी लाइसेंसी बंदूक से छोटे भाई अनुराग दुबे पर गोली दाग दी। अनुराग की मौत हो गई। घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।
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मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि उसके बड़े बेटे सुनील दुबे की शादी दस साल पहले हुई थी। सुनील कुछ समय के लिए बाहर चला गया।

रंगे हाथ पकड़ने के बाद घटना को दिया अंजाम

murder in illicit relationship

इस बीच सुनील की पत्नी और छोटे बेटे अनुराग के बीच संबंध हो गए। सुनील जब घर लौटा तो दोनों के बीच इसी बात को लेकर विवाद होने लगा। अनुराग के साथ पत्नी को देख सुनील तनाव में रहने लगा। इसी बात को लेकर बुधवार रात दोनों में विवाद हुआ।

फिर आक्रोश में आकर सुनील ने छोटे भाई की हत्या कर दी। मृतक की मां का आरोप है कि बडे़ बेटे के ससुर भी हत्या की साजिश में शामिल है। एसओ ने बताया कि मामले में सुनील और उसके एक रिश्तेदार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

वहीं, फैजाबाद में भाभी को लाठी से पीटकर मार डालने के मामले में अदालत ने देवर को दोषी पाते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले में पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इसी गांव के रहने वाले राधेराम व उसके भाई पिंटू ने भाभी रानी को संपत्ति बंटवारे के विवाद में मारा पीटा था।

घायलावस्था में जिला चिकित्सालय में उसने दम तोड़ दिया। घटना में रानी के पेट में पल रहा पांच माह का बच्चा भी मर गया। मामले की रिपोर्ट मृतका के पति राम प्रीत मौर्य ने दोनों भाइयों के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद अदालत ने राधेराम को दोषी पाते हुए सजा दी।

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