{"_id":"c5ce4edcac3198a25cc6ad7b3104dc41","slug":"murder-delhi-crime-wazirpur-life-imprisonment","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या के दोषी ससुर व देवर को उम्रकैद ","category":{"title":"Crime Archives","title_hn":"क्राइम आर्काइव","slug":"crime-archives"}}
हत्या के दोषी ससुर व देवर को उम्रकैद
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Updated Sat, 30 Nov 2013 11:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अदालत ने बहू की हत्या में ससुर और देवर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वजीरपुर इलाके का है। दोषियों ने पारिवारिक विवाद के चलते जुलाई 2012 में चाकू घोंपकर महिला की हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉक्टर कामिनी लाउ ने रोशन खान (65) और उसके बेटे बबलू (22) को मुमताज की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने बबलू को अपने भाई और मृतक के पति मुख्तयार पर जानलेवा हमले के आरोप में सात साल कैद की सजा भी सुनाई है। अदालत ने कहा है कि दोनों सजा अलग-अलग चलेंगी।
विज्ञापन
पेश मामला वजीर पुर इलाके में 26 जुलाई 2012 का है। रोशन खान, बबलू और उसके नाबालिग भाई का मुख्तयार से झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों ने मुख्तयार पर चाकू से हमला किया। पति को बचाने जब मुमताज बीच में आई और पुलिस को सूचना दी, तो आरोपियों ने मुमताज पर भी चाकू से हमला कर दिया। मुमताज की मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन
(इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए नीचे के बॉक्स में कमेंट करें, शेयर करने के लिए फेसबुक शेयर बटन पर क्लिक करें)