'रेप आधा तो सजा भी आधी', जज से बोला वकील
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मुंबई मॉडल-रेप मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि साकीनाका थाने के भीतर मॉडल के साथ आधा रेप हुआ था इसलिए आरोपियों को भी इस मामले में सजा भी आधी ही मिलनी चाहिए। मॉडल रेप मामले में गत 23 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई थी।
गत बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट के सामने दलील दी, "चूंकि आरोपी आधा ही रेप कर पाए थे इसलिए उन्हें यौन हमले के इस मामले में आधी ही सजा मिलनी चाहिए।"
स्प्लैनेड कोर्ट ने मुंबई मॉडल रेप मामले की सुनवाई चल रही थी। इस मामले में दो एएसआई और एक कांस्टेबल पर आरोप तय है। इनके नाम सुनील काप्टे (34), सुरेश सूर्यवंशी (36) और योगेश कांग्डे (36)।
बचाव पक्ष के वकील को कोर्ट ने लताड़ा
बचाव पक्ष के वकील सुभाष हु्ल्याकर ने आईपीसी की धारा 376 का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता के बयान के मुताबिक आरोपी काप्टे ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़ शुरू ही की थी इसलिए इसे पूरा यौन हमला नहीं माना जाना चाहिए।
इस दलील को सुनने के बाद न्यायाधीश गणेश देशमुख ने बचाव पक्ष के वकील से कहा, "आप दलील देन से पहले एफआईआर को पूरी तरह से पढ़ लें।" उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच यह बताने के लिए काफी है कि इस मामले में आरोपियों की मिलीभगत है।
गौरतलब है कि बीते दिनों तीन पुलिसकर्मियों ने मुंबई के साकीनाका थाने में एक मॉडल को गलत तरीके से बिठाए रखा था। मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाते हुए कहा था कि उनसे पांच लाख रुपए भी ले लिए गए थे।