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दो औरतों ने लड़की को घर में बुलाया, और फिर गैंगरेप!

Wed, 08 Jan 2014 12:32 PM IST
अमर उजाला, इलाहाबाद
अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Wed, 08 Jan 2014 12:32 PM IST
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minor girl gangraped in allahabad district

एक लड़की देर शाम कुआं से पानी लेने जा रही थी। तभी बीच रास्ते में दो महिलाओं ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। वह जैसे ही घर में दाखिल हुई दो युवक उस पर झपट पड़े।

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उन दोनों ने उसकी अस्मत को तार-तार कर दिया। किसी से जुबान खोलने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के चार महीने बाद जब मां को पीड़िता के गर्भवती होने की बात पता चली तो यह दरिंदगी सामने आई।
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सबकुछ लुटा दिया, फिर भी शादी को नहीं हुई तैयार
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पीड़िता की मां शिकायत लेकर पुलिस के पास गई तो उसे टरका दिया। एसपी की फटकार के बाद दो महिलाओं समेत चारों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।

यह घटना इलाहाबाद के मऊआइमा इलाके की है।

'यह मेरा पहला शिकार है...अभी और लाशें बिछेंगी'


पहले दिन नहीं दर्ज की शिकायत
15 वर्षीय पीड़िता की मां ने सोमवार को पुलिस को अर्जी देकर दो महिलाओं समेत चार लोगों के खिलाफ शिकायत की। पीड़िता ने बताया कि चार महीने पहले वह देर शाम घर से पानी लेने के लिए कुआं की तरफ जा रही थी तभी दो औरतों ने उसे अपने घर में बुलाया। वहां दो युवक उदयराज सिंह और संतोष कुमार पहले से मौजूद थे। उन दोनों ने लड़की से बलात्कार किया।

'स्टेशन से मुझे एक सुनसान जगह पर ले गया और...'

धमकी दी कि किसी से भी इस बारे में बताया तो उसे परिवार समेत खत्म कर दिया जाएगा। इस वजह से लड़की चुप रही। लड़की की मां तहरीर लेकर मऊआइमा थाने पहुंची तो पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई करने का भरोसा देकर उसे घर भेज दिया।

एसपी ने लगाई फटकार, दर्ज हुई एफआईआर
एसपी शफीक अहमद को मंगलवार सुबह मीडिया से इस बारे में जानकारी मिली तो वह मऊआइमा थाने पहुंच गए। मुकदमा नहीं लिखने के बारे में पता चला तो उन्होंने थानाध्यक्ष बीआर बिंद से नाराजगी जताई। तब पुलिस ने आरोपियों उदयराज सिंह, संतोष कुमार, मीता सिंह और सुमारी देवी के खिलाफ धारा 120 बी, 376, 506 और पास्को एक्ट के तहत एफआईआर लिखी।

थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ गांव में छापा भी मारा लेकिन न तो आरोपी महिलाएं मिली और न दोनों युवक।

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