फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Crime Archives ›   man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

जबरन समलैंगिक संबंध में महिला को उम्रकैद

Tue, 01 Jul 2014 12:22 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 01 Jul 2014 12:22 PM IST
विज्ञापन
man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

इस सूचना के आधार पर ‘चाइल्डलाइन’ के कार्यकर्ताओं ने लड़की को पिंकी के फ्लैट से मुक्त कराया था।

विज्ञापन


इसके बाद लड़की की मां ने 30 जून 2013 को एरोड्रम थाने पहुंचकर अपनी बेटी के बर्बर यौन शोषण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

अदालत ने करोसिया पर 13,000 रुपए और पिंकी पर 11,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

इसके साथ ही, आदेश दिया कि जुर्माने की कुल रकम में से 12,000 रुपए पीडि़त लड़की को मुआवजे के रूप में अदा किए जाएं।

"कोर्ट का रख लचीला नहीं होना चाहिए"

man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

जस्टिस ने अपने 23 पेज के फैसले में टिप्पणी की, 'मुजरिमों ने नाबालिग लड़की को घरेलू काम के नाम पर लाकर उसके साथ जो घृणित कृत्य किया, उससे समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।

ऐसा लगता है कि मुजरिमों ने सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से यह गंभीर अपराध किया है। इन दिनों महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में इजाफे के मद्देनजर (ऐसे मामलों में) कोर्ट का रख लचीला नहीं होना चाहिए।'

विज्ञापन
विज्ञापन

पिंकी को अंतिम सांस तक जेल में कैद रखे जाने की सजा

man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

समलैंगिक बलात्कार (लेजबियन रेप) के एक मामले में संभवतः पहली बार एक महिला को उम्र कैद दी गई है।

यह सनसनीखेज मामला मध्यप्रदेश का है। जहां इंदौर की अदालत ने 10 साल की लड़की के खरीद-फरोख्त और उसके साथ समलैंगिक बलात्कार को अंजाम देने वाली महिला पिंकी और उसके प्रेमी करोसिया को उम्र कैद दी है।

खास बात यह है कि इस सनसनीखेज प्रकरण में 33 वर्षीय महिला को समलैंगिक बलात्कार के जुर्म में अंतिम सांस तक जेल में कैद रखे जाने का दंड सुनाया गया है।

विज्ञापन

आजीवन जेल में रहेंगे पिंकी और करोसिया

man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

अतिरिक्त लोक अभियोजक (एजीपी) रवींद्र देसाई ने बताया, इंदौर के न्यायिक इतिहास में यह पहला मामला है, जब अदालत ने किसी महिला को समलैंगिक बलात्कार के जुर्म में दोषी करार देते हुए उसे अंतिम सांस तक जेल में कैद रखे जाने की सजा सुनाई हो।

देसाई ने बताया कि हमने इस मामले में अदालत के सामने 19 गवाह पेश किए थे। करोसिया और पिंकी ने 10 वर्षीय लड़की को इंदौर के एक फ्लैट में रखकर 30 मई 2013 से 30 जून 2013 के बीच कई बार उसका बर्बर यौन शोषण किया था।

उन्होंने बताया कि पीड़ित लड़की के माता-पिता देपालपुर क्षेत्र में करोसिया के मुर्गी पालन केंद्र में मजदूरी करते थे।

लड़की के नाजुक अंगों में चोट भी पहुंचाई पिंकी ने

man girlfriend get lifer for sexual assault on minor girl

करोसिया लड़की से घरेलू कामकाज कराने के नाम पर उसे इंदौर लेकर आया था। उसने लड़की को इंदौर लाते वक्त उसके माता-पिता से कहा था कि वह उन्हें हर महीने 500 रुपए देगा।

देसाई ने बताया कि करोसिया ने नाबालिग लड़की को अपनी प्रेमिका पिंकी के फ्लैट में रखा था। इस फ्लैट में करोसिया ने लड़की से कई बार बलात्कार किया था।

उसकी प्रेमिका पिंकी ने भी लड़की से समलैंगिक बलात्कार किया और उसके नाजुक अंगों में चोट पहुंचाई थी।

उन्होंने बताया कि बच्चों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था ‘चाइल्डलाइन’ को 29 जून 2013 की रात अपने मुखबिर से लड़की के बर्बर यौन शोषण की सूचना मिली थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed