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हथौड़े से कूच डाला बीवी और बेटी का सिर

Wed, 19 Feb 2014 02:20 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 19 Feb 2014 02:20 PM IST
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husband, in-laws get life imprisonment for hammering wife and daughter to death

बेटे के अपने मां बाप और दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपनी ही पत्नी और तीन साल की बेटी की खौफनाक हत्या कर देने का मामला सामना आया है।

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दिल्ली के रूपनगर में रहने वाले विनोद कुमार ने साल 2009 में अपने पिता बिमल कुमार, माता बृज बाला, भाई विकास और उसकी पत्नी के साथ मिलकर अपनी 29 साल की पत्नी मनीषा और बेटी दिवांशी का कत्ल कर दिया था।
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कत्ल करने के लिए आरोपी ने बार बार अपनी पत्नी और बेटी का सिर हथौड़े से बुरी तरह से कूंच दिया था।

जब बहुत दिनों तक मनीषा और दिवांशी का अता पता नहीं मिला, तो मनीषा के घरवालों ने मामले में पुलिस की मदद जी। पुलिस ने घटना को धारा 302 और 120बी के तहत दर्ज कर लिया था।
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जज अमरज्योत भट्टी ने विनोद कुमार समेत बाकी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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