फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Crime Archives ›   Gangrep on Holi

होली की बधाई देने गया था, किया गैंगरेप

Thu, 20 Mar 2014 11:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर
ब्यूरो/अमर उजाला, मिर्जापुर Updated Thu, 20 Mar 2014 11:15 PM IST
विज्ञापन
Gangrep on Holi

शहर कोतवाली क्षेत्र की 15 वर्षीय एक किशोरी ने नगर के एक सभासद के भाई समेत दो युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। किशोरी का कहना है कि दोनों युवक मंगलवार की रात उसके पिता को होली की बधाई देने उसके घर आए थे।

विज्ञापन


इसी दौरान उसके साथ आंगन में दुष्कर्म किया। शोर पर पहुंचे आसपास के लोगों ने एक युवक को पकड़ कर पीटते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर एक को जेल भेज दिया।
विज्ञापन


शहर कोतवाली निवासी व्यक्ति ने होली के मौके पर मंगलवार की रात कुछ लोगों को भोजन पर बुलाया था। सभी लोग मकान के एक कमरे में बैठकर बातचीत रहे थे।

मौके से युवक पकड़ा गया, पुलिस को सौंपा

Gangrep on Holi

किशोरी के अनुसार रात करीब 10 बजे पांच लोग उसके पिता को होली की बधाई देकर चले गए। जबकि नगर पालिका क्षेत्र मिर्जापुर के एक सभासद का भाई राजू साहू पुत्र मंगरू व शिब्बू पुत्र गुलाब निवासी पक्की सराय रुके रहे।

पिता के कहने पर वह दोनों के लिए भोजन निकालने लगी। इसी बीच शिब्बू व राजू मुंह धोने के बहाने आंगन में आए और उससे पानी मांगने लगे। वह पानी लेकर जैसे ही दोनों के पास पहुंची तभी दोनों ने उसे दबोच लिया और बलात्कार करने लगे।

शोर मचने पर कमरे में टीवी देख रहे उसके पिता व आसपास के लोग पहुंचे तो वह भागने लगे। लेकिन मौके पर पहुंचे लोगों ने राजू पुत्र मंगरू को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।

घटना को लेकर लोगों में गुस्सा

Gangrep on Holi

किशोरी के साथ मंगलवार को गैंगरेप की घटना को लेकर मोहल्ले में तनाव का माहौल है। मोहल्लेवासी बुधवार की सुबह इकट्ठा होकर पुलिस अधीक्षक बलिकरन सिंह यादव से मिलने दफ्तर पहुंचे।

लेकिन मीटिंग में चले जाने के कारण वह लोग एसपी से नहीं मिल पाए। लोगों ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।

उधर, शहर कोतवाल सुनील दत्त दूबे ने बताया कि मेडिकल में किशोरी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है। किशोरी द्वारा लगाए गए आरोप के आधार पर दोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी राजू को जेल भेज दिया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed