फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Crime Archives ›   employees of amu medical college to rape patient in hospital

एएमयू के अस्पताल में भर्ती युवती से दुष्कर्म की कोशिश

Sat, 08 Aug 2015 05:53 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, अलीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, अलीगढ़ Updated Sat, 08 Aug 2015 05:53 PM IST
विज्ञापन
employees of amu medical college to rape patient in hospital

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एके तिब्बिया कॉलेज अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती युवती से बलात्कार की कोशिश की गई। शोर मचाने पर चाकू दिखाकर उसे चुप करा दिया गया। पीड़िता ने जब अस्पताल प्रशासन से इस संबंध में शिकायत की तो उसे वहां से टरका दिया गया।

विज्ञापन


बाद में युवती की तहरीर पर थाना सिविल लाइन में एएमयू के दो कर्मचारियों समेत तीन लोगों के खिलाफ 376, 511 एवं 506 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं तिब्बिया कॉलेज के प्राचार्य ने इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई है।
विज्ञापन


थाना गांधीपार्क क्षेत्र की रहने वाली युवती 27 जुलाई को इलाज के लिए तिब्बिया कॉलेज अस्पताल गयी थी। पर्चा बनाने के बाद उसे गायनी 3 नंबर बेड पर भर्ती कर लिया गया। युवती का कहना है कि उसके बेड के पास वसीम खान एवं मोहम्मद आदिल नामक कर्मी पहुंचे और बताया कि वह यहां बड़ी पोस्ट पर हैं। इलाज में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इसके साथ ही फ्री इलाज एवं दवा उपलब्ध कराने का आश्वासन देकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

शोर सुन पहुंचे लोग, युवती को छोड़ भागे आरोपी

employees of amu medical college to rape patient in hospital

अगले दिन 28 जुलाई को मुझे अपने कक्ष में बुलाया। वहां पर एक तीसरा व्यक्ति मौजूद था। उन लोगों ने कहा कि यहीं तुम्हारा इलाज करेंगे। उसके बाद वसीम खान एवं मो. आदिल ने बलात्कार की नीयत से नीचे गिरा दिया। शोर मचाने पर तीसरे व्यक्ति ने चाकू निकालकर जाने से मारने की धमकी दी।

चीख पुकार सुन वहां काफी भीड़ जमा हो गयी। इस दौरान तीनों आरोपी भाग निकले। युवती का आरोप है कि इस घटना के बाद डॉक्टर द्वारा मेरी तिब्बिया कॉलेज अस्पताल से छुट्टी करा दी गयी।

इस संबंध में एके तिब्बिया कॉलेज के प्राचार्य प्रो. सऊद अली खान ने अनभिज्ञता जतायी और कहा कि उनके पास पीड़िता ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी है। वसीम खान एवं मो. आदिल के संबंध में कहा कि वे लोग दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है।

मामले पर में सिविल लाइंस इंस्पेक्टर सूर्यकांत ‌द्विवेदी ने कहा है कि इस मामले दो नामजद समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, पीड़िता को इंसाफ दिलाया जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed