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मां की मदद से युवती की लूटी अस्मत, 10 साल कैद
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 03 Feb 2014 08:35 AM IST
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दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट ने विवाहित महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी युवक को दस साल और उसका साथ देने वाली मां को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
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युवक ने मां की मदद से पीड़िता के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर दुष्कर्म किया था।
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रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एमसी गुप्ता ने सुखदेव (20) व उसकी मां गीता (45) को अपहरण, जहरखुरानी और बंधक बनाने की धाराओं में दोषी करार दिया है। वहीं, सुखदेव को दुष्कर्म की धारा में भी दोषी ठहराया।
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सुखदेव और पिड़ित महिला सहकर्मी थे। महिला 10 जुलाई, 2012 की सुबह दफ्तर जा रही थी। रास्ते में उसे गीता मिली और घर ले आई।
उसने कहा कि अगर वह सुखदेव को नहीं मिलेगी तो वह मर जाएगा। इसके बाद सुखदेव और गीता ने पीड़िता को नशीला पदार्थ मिला हुआ खाना खिला दिया और दुष्कर्म की वारदात की।
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सुखदेव उसे दिल्ली से बाहर ले गया और 5-6 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म करता रहा। दिल्ली पहुंचकर महिला ने पुलिस को शिकायत दी।