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बाप-बेटे हुए खून के प्यासे, महिला को मार डाला

Thu, 30 Jan 2014 08:40 AM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 30 Jan 2014 08:40 AM IST
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delhi father and son got life sentence in murder case

दिल्ली की एक अदालत ने महिला की हत्या के मामले में बाप मोहन लाल और उसके बेटे विक्की को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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तीस हजारी अदालत ने दोनों पर 1.32 लाख का जुर्माना भी लगाया है। महिला ने दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया था। इससे नाराज होकर पिता-पुत्र ने उसकी हत्या कर दी थी।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार जैन ने फैसले में कहा कि मोहन लाल और विक्की के खिलाफ लगे आरोपों को अभियोजन पक्ष साबित करने में कामयाब रहा है। अदालत ने इसी मामले में मोहन लाल के दो अन्य बेटों बंटी और मनीषी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।
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पुलिस के मुताबिक, मृतका के भाई ने मोहन लाल और उसके बेटों के खिलाफ 30 जुलाई 2011 को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि आरोपी चाकू व लोहे की रॉड लेकर उनके घर में घुसे और परिजनों से मारपीट की।

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उसकी बहन ने मोहन लाल और उसके तीनों बेटों के खिलाफ छेड़छाड़ का केस दर्ज करवाया था। छेड़छाड़ मामले की सुनवाई कोर्ट 30 जुलाई 2011 को हुई थी।

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उसने पुलिस को बताया कि जब वह और उसकी बहन सुनवाई के बाद कोर्ट रूम से बाहर आए तो मोहन लाल व उसके बेटों ने धमकी दी थी। आरोपियों ने उसी रात घर में घुसकर हमला कर दिया।

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