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सेक्स करने से मना किया तो नौकरी से निकाला

Sat, 11 Apr 2015 01:55 PM IST
Updated Sat, 11 Apr 2015 01:55 PM IST
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boss fired employee because she rejected to have sex with him

शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर एक शख्स में महिला कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया। यही नहीं, उसने उसे मैसेज करके भी अपशब्द कहे। आरोपी एक कार कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है और शादीशुदा है।

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घटना न्यूयॉर्क की है। आरोपी मैनेजर रेमंड टाउनसेंड पर आरोप है कि उनसे करीब एक साल तक जेरेलिन जैंसी (32) को अश्लील मैसेज भेजे और शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया और उसका यौन उत्पीड़न किया।
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पीड़ित महिला ने आरोपी की ओर से संबंध बनाने की गुजारिश को बार-बार नजरअंदाज किया लेकिन इस पर भी वह नहीं माना और मैसेज भेजकर उसे परेशान करता रहा। उसने मैसेज भेजकर कहा कि उसकी नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि वह जनरल मैनेजर के साथ संबंध बनाने को तैयार नहीं थी।

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बाथरूम में दबोचा, स्कर्ट में डाला हाथ

boss fired employee because she rejected to have sex with him

डेली मेल के अनुसार, आरोपी ने मैसेज भेजकर पीड़िता से कहा कि उसने कई बार सड़क किनारे खड़े होकर उसके बारे में सोचते हुए अश्लील हरकतें कीं। उसने उसे पत्नी की गैरमौजूदगी में घर भी बुलाया और अश्लील तस्वीरें भी भेजीं।

पीड़िता जैंसी ने कहा कि उसने आरोपी और उसकी पत्नी की शादी में हिस्सा लिया था और वह ऑफिस में उसकी पत्नी के साथ ही बैठती है। आरोपी के खिलाफ पहली शिकायत 2010 में दर्ज किया गया था, जब वह जैंसी को दिन रात मैसेज करके संबंध बनाने के लिए दबाव डालता था।

करीब साल भर तक उसके मैसेज नजरअंदाज करने वाली जैंसी को आरोपी ने 2009 में एक दिन बाथरूम में दबोच लिया और जबरन उसकी स्कर्ट में हाथ डालने लगा। उस दिन आरोपी की पत्नी ऑफिस नहीं आई थी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया।

बॉस की हरकतों के चलते मानसिक तौर पर हुई परेशान

boss fired employee because she rejected to have sex with him

जैंसी ने बताया कि मामला कोर्ट में पहुंचा और आरोपी की पोल खुल गई। उसकी करतूत के चलते कंपनी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आरोपी के मैसेज कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किए गए जिसके बाद सिविल राइट का केस चला और उसमें कंपनी को $700,000 का नुकसान हुआ।

यही नहीं, कोर्ट ने मुआवजे के तौर पर जैंसी को $170,000 (एक करोड़ रुपए) देने का आदेश दिया। साथ ही $550,000 (3.4 करोड़ रुपए) अलग से दिए जाने का भी आदेश दिया।

पीड़िता ने कहा कि आरोपी की हरकतों के चलते वह मानसिक रूप से परेशानी झेलती रही और अस्पताल के चक्कर काटती रही। कोर्ट ने रेमंड को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया।

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