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5 करोड़ के फिरौती मामले में अबु सलेम को जमानत
अमर उजाला, दिल्ली
Updated Fri, 08 Nov 2013 01:05 PM IST
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दक्षिणी दिल्ली के व्यवसायी अशोक गुप्ता को धमका कर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के आरोप में गैंगस्टर अबु सलेम को अदालत ने जमानत प्रदान कर दी है। आरोपी पहले ही दो अन्य मामलों में जमानत पर है।
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पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में मुख्य गवाह के बयान दर्ज हो चुके हैं और अब तीन पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज होने हैं। इसके अलावा सहअभियुक्त जमानत पर है ऐसे में आरोपी सलेम जमानत पाने का हकदार है।
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अदालत ने सलेम को एक लाख रुपये के व्यक्तिगत मुचलके व इतनी ही राशि का एक अन्य जमानती पेश करने की शर्त को जमानत प्रदान की है।
सलेम के अधिवक्ता एमएस खान ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को कुछ शर्तों पर पुर्तगाल से प्रत्यार्पण नवंबर 2005 को भारत लाया गया था और इस मामले में वह जून 2007 से न्यायिक हिरासत में है। गौरतलब है कि सलेम के खिलाफ मुंबई में 1993 में हुए बम विस्फोट मामलों सहित आठ आपराधिक मामले विचाराधीन है।
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व्यवसायी ने दर्ज कराया बयान
अदालत के समक्ष दर्ज किए गए बयान में व्यवसायी अशोक गुप्ता ने बताया कि सलेम ने धमकी देकर पांच करोड़ मांगे थे। अप्रैल 2002 में फोन कॉल कर सलेम ने पांच करोड़ रुपये न देने पर उसके परिवार को खत्म कर करने की धमकी दी थी।
इसके बाद उसे 5 अप्रैल 2004 को फिर सलेम का फोन आया। पुलिस को शिकायत करने पर उसके ग्रेटर कैलाश स्थित घर के फोन पर रिकॉर्डंर लगा दिया गया। इस मामले में सलेम के अलावा चंचल मेहता, माजिद खान, पवन कुमार मित्तल और मो. आरिफ आरोपी हैं। जबकि एक आरोपी सज्जन कुमार सोनी की मौत हो चुकी है। अदालत ने मामले की सुनवाई 9 दिसंबर तय की है।