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नाबालिग के साथ छेड़छाड़, सेना के 3 जवान गिरफ्तार

Tue, 05 Nov 2013 07:46 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 05 Nov 2013 07:46 PM IST
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3 Army men held for molesting minor girl

सिकंदराबाद के महेंद्र हिल्स इलाके से तीन सेना के जवानों को गिरफ्तार किया गया, जिनपर आरोप है कि उन्होंने रविवार की रात को एक 17 साल की लड़की से छेड़छाड़ की।

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तीनों ने उस लड़की का पीछा किया और झाड़ियों में उसके साथ रेप की कोशिश की।

तुर्कमान पुलिस ने असम के हवलदार लोक बहादुर चैती (28 साल), पश्चिम बंगाल के सिपाही तपस चैती (29 साल) और सुलन नरजरी (23 साल) को गिरफ्तार किया है। तीनों सिकंदराबाद के आर्मी ऑर्डिनेंस कोरर्पस के दूसरे ट्रेनिंग बटालियन में काम करते हैं।
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रविवार की रात लगभग 10.45 बजे में तीनों ने एक 17 साल की लड़की और उसके 18 साल के दोस्त को महेंद्र हिल्स के साई बाबा मंदिर के आसपास किसी सुनसान जगह में देखा। तीनों जवान सिविल ड्रेस में थे, जिन्होंने अपने आप को पैट्रोल ड्यूटी में तैनात बताया। लड़की तुर्कमान गेट के किसी कॉलोनी की रहने वाली थी जबकि उसका दोस्त तुर्कमान गेट के ही अंबेडकर नगर का निवासी था। दिवाली की रात को दोनों मंदिर जाने के बाद पटाकों को देखने के लिए पास के ही पहाड़ी में चले गए।
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पुलिस के अनुसार तीनों जवानों ने उस रात शराब पी रखी थी। तीनों ने उन दोनों का पीछा करना शुरू किया और उस जगह जाकर उन लोगों से पूछा कि इतनी रात इस सुनसान जगह पर दोनों क्या कर रहे हैं। तीनों जवानों ने लड़के को वहां से भगा दिया और लड़की को वहीं झाड़ियों में ले गए। तुर्गमान गेट पुलिस थाने के इंस्पेक्टर बी सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि उन तीनों ने लड़की को यौन रूप से प्रताड़ित किया।

इस बीच लड़की के दोस्त ने कुछ स्थानीय निवासियों को वहां बुला लिया। इंस्पेक्टर ने बताया कि जैसे ही स्थानीय निवासी वहां पहुंचे तीनों जवान लड़की को अकेला छोड़कर मौके से भाग गए।

लड़की के बयान के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की खोजबीन की और रात करीब 1 बजे लोक बहादुर और तपस को गिरफ्तार कर लिया। उनके इकबालिया जुर्म और बयान के बाद सोमवार को सलन को भी एओसी सेंटर से गिरफ्तार कर लिया गया।


सोमवार सुबह पीड़ित लड़की के बयान के बाद तीनों जवानों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) (c) r/w 511 (रेप की कोशिश), 354 (औरतों के सम्मान और उसके साथ छेड़छाड़), 354-A r/w 34(यौन प्रताड़ना) के अलावा बच्चों के साथ यौन अपराध की धारा 9 बी और निर्भया कानून, 2013 के तहत अपराध कानून संशोधन के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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