जल्द ही सिर्फ 48 घंटे के अंदर मिलेगा पैन कार्ड, जानिए कैसे?
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आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) आपके पास होगा। सरकार जल्द ही 48 घंटे के अंदर पैन कार्ड जारी करने की सुविधा शुरू करने जा रही है।
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) जारी करने की ऑनलाइन सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसके तहत आवेदक 48 घंटे के अंदर पैन कार्ड हासिल कर सकता है।
इसके अलावा ग्रामीण इलाकों समेत देश भर में पैन कार्ड बनाने के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। गौरतलब है कि अक्षरों और अंकों वाले 10 नंबर के पैन आयकर विभाग की ओर से जारी किए जाते हैं।
क्यों जरूरी है पैन कार्ड?
विभाग की ओर जो कार्ड जारी किया जाता है उसमें यह अंकित होता है। हाल में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन कार्ड के लिए मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को पैन के लिए जरूरी जन्म तिथि के लिए प्रामाणिक दस्तावेज माना था।
आयकर रिटर्न दाखिल करने, एक तय राशि से ज्यादा की अचल संपत्ति खरीदने, मोटर वाहन की खरीद और बिक्री समेत कुछ अन्य लेनदेन में पैन का उल्लेख जरूरी होती है। मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में एक लाख या इससे ज्यादा कीमत के गहने खरीदने पर भी पैन का उल्लेख जरूरी बना दिया गया है।