फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   upsidc industrial area not to be registry

इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं करानी होगी रजिस्ट्री

Wed, 10 Oct 2012 09:34 PM IST
कानपुर/ब्यूरो
कानपुर/ब्यूरो Updated Wed, 10 Oct 2012 09:34 PM IST
विज्ञापन
upsidc industrial area not to be registry
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यूपीएसआईडीसी) ने उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड में स्थित यूपीएसआईडीसी के इंडस्ट्रियल एरिया में प्रथम स्थानांतरण में भूखंड खरीदने वाले को रजिस्ट्री नहीं करानी होगी। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निगम के भूखंडों की रजिस्ट्री कराने में लगने वाले स्टांप शुल्क पर भी छूट दी गई है।
विज्ञापन


वर्तमान में यूपीएसआईडीसी में करीब पांच हजार भूखंडों के स्थानांतरण के आवेदन लंबित हैं। इसके पीछे कैग ऑडिट में उठाई गई आपत्ति प्रमुख वजह है। कैग ने कहा था कि बिना रजिस्ट्री भूखंडों के ट्रांसफर से स्टांप शुल्क मारा जाता है। कई लोग भूखंडों को निवेश के मकसद से खरीद लेते हैं और बाद में बिना रजिस्ट्री उसे ट्रांसफर करके मुनाफा उठाते हैं।
विज्ञापन


इस मुद्दे को यूपीएसआईडीसी बोर्ड की बैठक में भी उठाया गया था। साथ ही औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त अनिल कुमार गुप्ता से भी चर्चा की गई थी। मंथन के बाद अब तय किया गया है कि बुंदेलखंड के अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश में स्थित निगम के औद्योगिक इलाकों में भूखंडों के प्रथम स्थानांतरण में रजिस्ट्री कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद सभी प्रकार के ट्रांसफर के पूर्व रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में स्थित भूखंडों की रजिस्ट्री पर 25 फीसदी स्टांप शुल्क माफ किया जाएगा। यूपीएसआईडीसी के प्रबंध निदेशक मनोज सिंह ने बताया कि यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे लंबे समय से अटके हजारों भूखंड ट्रांसफर के मामलों का निस्तारण संभव हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed