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50 अवांछित फोन कॉल पर नहीं देना होगा जुर्माना

Wed, 04 Dec 2013 12:27 PM IST
अमर उजाला, नई दिल्ली
अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 04 Dec 2013 12:27 PM IST
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Trai relaxes penalty norms on pesky calls

अगर किसी मोबाइल कंपनी के खिलाफ एक सप्ताह में उनके नेटवर्क से आने वाली अवांछित फोन कॉल तथा एसएमएस के लिए 50 तक शिकायतें आती हैं तो उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने जुर्माना नियमों में ढील दी है जिसके तहत वह दूरसंचार कंपनियों पर नए स्लैब के हिसाब से जुर्माना लगाएगा।

इसके अनुसार अवांछित वाणिज्यिक फोन काल (यूसीसी) पर काबू पाने के लिए कदम उठाने वाले सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ट्राई ने वित्तीय जुर्माने की प्रणाली 16 सितंबर 2013 से शुरू करने का फैसला किया है।
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50 से अधिक 300 शिकायतों के लिए प्रति शिकायत हजार रुपए जुर्माना होगा। 301 से 700 तक शिकायतों के लिए प्रति शिकायत जुर्माने की राशि दो हजार रुपए होगी।

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