{"_id":"5bea13bea260b9df398949761b64e3b5","slug":"taxpayers-have-to-share-email-id-mobile-no-with-i-t-dept","type":"story","status":"publish","title_hn":"आयकर विभाग को देना होगा ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर ","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
आयकर विभाग को देना होगा ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर
एजेंसी
Updated Sat, 05 Jul 2014 08:51 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
इस वर्ष करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए आयकर विभाग के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर साझा करना होगा।
सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फार्म में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता के व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए नया कॉलम पेश किया है।
सीबीडीटी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा, जिससे करदाता के साथ सीधे संपर्क किया जा सके।
विज्ञापन
सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फार्म में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता के व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए नया कॉलम पेश किया है।
सीबीडीटी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा, जिससे करदाता के साथ सीधे संपर्क किया जा सके।
विज्ञापन