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आयकर विभाग को देना होगा ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर

Sat, 05 Jul 2014 08:51 AM IST
एजेंसी
एजेंसी Updated Sat, 05 Jul 2014 08:51 AM IST
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Taxpayers have to share email ID, mobile no with I-T dept
इस वर्ष करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करते हुए आयकर विभाग के साथ अपना ई-मेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर साझा करना होगा।
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सेट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न फार्म में रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता के व्यक्तिगत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए नया कॉलम पेश किया है।


सीबीडीटी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर वैध ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करना होगा, जिससे करदाता के साथ सीधे संपर्क किया जा सके।
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