{"_id":"cfeb8e94-da94-11e2-8462-d4ae52bc57c2","slug":"take-advantage-of-debt-scheme-to-tourism-hospitality","type":"story","status":"publish","title_hn":"टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी के लिए उठाएं कर्ज स्कीम का लाभ","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी के लिए उठाएं कर्ज स्कीम का लाभ
नई दिल्ली/कारोबार डेस्क
Updated Fri, 21 Jun 2013 10:35 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
यदि आप टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी, कार रेंटल, रेस्टोरेंट जैसे सेवा क्षेत्र के कारोबार में शामिल हैं और पूंजी की जरूरत है, तो सिडबी की स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
विज्ञापन
इसके तहत, कारोबारी आसानी से 50 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकते हैं। हालांकि, सिडबी की स्कीम का लाभ ऐसे लोगों को ही मिल सकता है, जोकि पहले से सेवा क्षेत्र के कारोबार में संलग्न हैं।
विज्ञापन
क्या है स्कीम
सिडबी सेवा क्षेत्र के तहत कारोबारियों को 50 करोड़ रुपये का कर्ज टर्म लोन के तहत देता है। इसके तहत, प्रोजेक्ट की लागत 75 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
विज्ञापन
स्कीम के तहत प्राइवेट, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के साथ-साथ पार्टनरशिप फर्म, सोसायटी, ट्रस्ट और सोल प्रोपराइटरशिप आदि के लिए भी कर्ज मिल सकता है।
किन क्षेत्रों पर मिलता है कर्ज
टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी, रेस्टोरेंट, कार रेंटल, बीपीओ, हेल्थ केयर सेगमेंट, विज्ञापन एवं प्रमोशन फर्म, आईटी आधारित सेवाएं देने वाली कंपनियां, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, वेयरहाउस एवं कोल्ड स्टोरेज, ऑटो वर्कशाप, ऑटो डीलर, कार रेंटल आदि सेवाओं के लिए कर्ज मिलता है।
किन जरूरतों के लिए कर्ज
कारोबारी मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क विस्तार, रिसर्च, सॉफ्टवेयर आदि की खरीदारी के लिए कर्ज ले सकते हैं। कारोबारी को ब्याज दरों सहित भुगतान अवधि में भी राहत मिलती है।
किस तरह का मिलता है कर्ज
टर्मलोन के अलावा, इक्विटी, कनवर्टेबल डिबेंचर, जीरो कूपन बांड आदि के विकल्पों के रूप में कारोबारी आसान शर्तों पर पूंजी जुटा सकते हैं।
कैसे करें आवेदन
कारोबारी सिडबी के देशभर में स्थित किसी भी कार्यालय में जाकर अपने प्रोजेक्ट का विवरण देकर स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। कारोबारी ऑनलाइन भी सिडबी की वेबसाइट पर कारोबार का विवरण देकर आवेदन कर सकते हैं।