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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सहारा को बड़ा झटका
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Thu, 02 May 2013 09:54 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहने से संबंधित हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में लंबित सभी मामलों पर रोक लगा दी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट और प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्युनल (सैट) में सहारा समूह की ओर से कई मामले भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड (सेबी) के खिलाफ दायर किए गए थे।
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सर्वोच्च अदालत ने समूह से निवेशकों को पैसा लौटाने के मामले में दिए गए फैसले का अनुपालन न किए जाने और अन्य मामले दायर किए जाने के संबंध में जवाब तलब भी किया है।
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समूह की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने हालांकि दलील दी कि सैट में सभी मामले वास्तविक विवाद से संबंधित हैं। सेबी के आदेश के खिलाफ समूह के पास सैट में अपील करने का पहला अधिकार प्राप्त है। साथ ही समूह ने सेबी की ओर से दायर किए गए स्थानांतरण के आवेदन को भी तकनीकी आधार पर चुनौती दी।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह मामला फिलहाल हमारे पास है और अदालत के फैसले से संबंधित है। हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। फिलहाल अदालत अन्य कहीं भी लंबित मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाती है। साथ ही पीठ ने अगले बुधवार तक समूह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
पीठ के समक्ष सहारा की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं ने कहा कि सैट में चार मामले लंबित है और एक मामला हाईकोर्ट में लंबित है। यह मामले सहारा समूह की ओर से सेबी के आदेश के खिलाफ दायर किए गए हैं। क्योंकि सेबी ने समूह की ओर से भेजे गए दस्तावेजों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
इसके अलावा समूह के प्रमोटर की संपत्ति को जब्त करने व अन्य कंपनियों के निदेशकों को जारी किए गए आदेश को चुनौती दी गई है। अदालत इस मसले पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगी।