{"_id":"7767403c-a89a-11e2-93d9-d4ae52bc57c2","slug":"supreme-court-stalls-vedanta-s-bmp-odisha","type":"story","status":"publish","title_hn":"वेदांता को झटका, ओडिशा में बॉक्साइट खनन पर रोक","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
वेदांता को झटका, ओडिशा में बॉक्साइट खनन पर रोक
नई दिल्ली/एजेंसी
Updated Fri, 19 Apr 2013 08:18 AM IST
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के नियामगिरि में वेदांता समूह के बॉक्सइट खनन इकाई में काम पर रोक लगा दी है।
विज्ञापन
कोर्ट ने आदेश दिया है कि रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में संबंधित ग्राम पंचायतों की ओर से मंजूरी (क्लीयरेंस) मिलने तक यहां काम को रोके रखा जाए।
साथ ही कोर्ट ने दोनों जिलों की ग्राम सभाओं को तीन महीने के भीतर क्षेत्र में जनजातीय लोगों के निवास सहित खनन से संबंधित सभी मुद्दों पर फैसला लेने का भी निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति आफताब आलम, केएस राधाकृष्णन व रंजन गोगोई की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निर्देश दिया है कि ग्राम सभाओं की रिपोर्ट मिल जाने के दो माह के भीतर इस मामले में कार्रवाई की जाए।
विज्ञापन