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3जी रोमिंगः एयरटेल को नए ग्राहक बनाने पर रोक

Thu, 11 Apr 2013 02:43 PM IST
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क Updated Thu, 11 Apr 2013 02:43 PM IST
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supreme court restrains airtel from providing 3g roaming to new customers

सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल को उन सर्किलों में नए ग्राहक बनाने पर रोक लगा दी है जिनमें उसके पास 3जी रोमिंग का लाइसेंस नहीं है।

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हालांकि अदालत ने एयरटेल को इन सात सर्किलों में 3जी रोमिंग सेवाएं जारी रखने का आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 9 मई को होगी।

जिन सर्किलों में भारती एयरटेल के पास 3जी रोमिंग सेवा का लाइसेंस नहीं है वे हैं- कोलकाता, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश (पूर्व) और केरल। इन सर्किलों में एयरटेल के करीब 2 करोड़ ग्राहक हैं।

चीफ जस्टिस अल्तमश कबीर और जस्टिस विक्रमजीत सेन की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

इससे पहले एयरटेल ने दो करोड़ उपभोक्ताओं की सेवाएं बाधित होने का हवाला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। एयरटेल की दलील है कि हाईकोर्ट का आदेश दो करोड़ उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा।
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भारती एयरटेल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें दूरसंचार विभाग की ओर से लगाए गए जुर्माने पर लगी रोक हटाने को कहा गया।

साथ ही दूरसंचार कंपनी ने उन क्षेत्र में 3जी सेवाओं को जारी रखने की गुजारिश भी की जहां पर उसे स्पेक्ट्रम नहीं आवंटित है। विभाग की ओर से इसी के चलते एयरटेल पर 350 करोड़ का जुर्माना किया गया है।
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