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चिप्स और चॉकलेट पर मानक पैकिंग जरूरी

Wed, 02 Jan 2013 11:39 PM IST
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 02 Jan 2013 11:39 PM IST
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standard packing also on chips and chocolate

चिप्स और नमकीन के पैकेट में अधिक हवा और थोड़ी सामग्री जैसी करतूतों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार इन्हें मानक पैकेजिंग के दायरे में लाने जा रही है। इसके अलावा चॉकलेट की बिक्री के लिए भी मानक पैकेजिंग अनिवार्य हो सकती है। गत एक नवंबर से रोजमर्रा के इस्तेमाल की 19 वस्तुओं पर यह मानक पहले ही लागू हो चुके हैं। जल्द ही इस सूची में कई अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जाएगा।

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इस बारे में खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक प्रस्ताव तैयार किया है। पैकेजिंग मानक लागू होने से नमकीन, चिप्स और चॉकलेट तय मात्रा की पैकिंग में ही बेचे जा सकेंगे। इसमें कंपनी मनमर्जी से कमी नहीं कर पाएंगी। इस मामले से जुड़े मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि पैकेजिंग मानकों के दायरे को विस्तार देते हुए इसमें कई वस्तुओं को शामिल करने की तैयारी चल रही है।
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इस बाबत तैयार हुए प्रस्ताव में नमकीन, चिप्स और चॉकलेट पर भी मानक पैकिंग लागू करने का सुझाव है, जिसे जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस बारे में इन खाद्य उत्पादों को बनाने वाली कंपनियों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
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खासकर नमकीन और चिप्स के पैकेट में मात्रा को लेकर ग्राहकों की काफी शिकायतें हैं, जिसे देखते हुए इन पर मानक पैकेजिंग लागू करने की आवश्यकता है। इससे पहले सरकार ने बिस्कुट, बटर, नमक, खाद्य तेल, आटा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेंट आदि 19 वस्तुओं की बिक्री पर मानक पैकेजिंग अनिवार्य की थी।

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