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नए लिस्टिंग नियम 1 अक्तूबर से होंगे लागू

Mon, 04 Aug 2014 09:01 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Mon, 04 Aug 2014 09:01 PM IST
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Sinha says new listing norms to be effective Oct 1

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) लिस्टेड कंपनियों के लिए नए कॉरपोरेट गवर्नेंस नार्म्स 1 अक्तूबर से लागू करेगा।

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सेबी प्रमुख यूके सिन्हा ने सोमवार को एक सम्मेलन से इतर पत्रकारों को बताया कि लिस्टिंग एग्रीमेंट रेगुलेशंस 1 अक्तूबर से लागू होंगे। सेबी ने इस वर्ष अप्रैल में लिस्टेड कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस नार्म्स जारी किए थे।


इसमें माइनारिटी शेयर धारकों और विदेशी शेयरधारकों के साथ समान व्यहार सुनिश्चित करने, निवेशकों के हितों की रक्षा और डिस्क्लोजर को लेकर कड़े नियम बनाए गए हैं।

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