शारदा समूह की कंपनियों पर चलेगा मुकदमा
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गंभीर अपराध जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने अपनी जांच में समूह की 14 कंपनियों पर कंपनी कानून, भारतीय दंड संहिता, सेबी कानून आदि के उल्लंघन करने की बात कही है। एसएफआईओ के अनुसार कंपनियां छोटे निवेशकों से मिली पूंजी का पोंजी स्कीम चलाने में इस्तेमाल कर रहीं थी।
एसएफआईओ की रिपोर्ट में खुलासा
सोमवार को कॉरपोरेट अफेयर मंत्रालय ने एसएफआईओ द्वारा की गई जांच रिपोर्ट के संबंध में सूचना जारी की है। इसके अनुसार कंपनियां पोंजी स्कीम चला रही थी, जिस कारण उन पर कई सारे नियमों के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। शारदा समूह की कंपनियां निवेशकों से पूंजी लेकर उसे पुराने निवेशकों के पैसे लौटाने का काम कर रही थी। जबकि उन्हें कानूनी रुप उसे निवेश करना चाहिए था।
14 कंपनियां चला रही थी पोंजी स्कीम
एसएफआईओ की रिपोर्ट में शारदा समूह की कंपनियों पर सेबी कानून, भारतीय दंड संहिता, कंपनी कानून के साथ राज्य के चिट फंड कानून के उल्लंघन का भी मामला बनता है। इन मामलों को लेकर समूह के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट को सीबीआई के साथ भी साझा किया जाएगा। जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके।
शारदा समूह घोटाले में करीब 17 लाख से ज्यादा निवेशकों के 1200 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि डूब गया है। जिसके बाद पश्चिम बंगाल में जांच के साथ-साथ एसएफआई, सीबीआई आदि भी पूरे मामले की जांच कर रहे है।