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स्टॉक ब्रोकिंग के नियमों को सख्त करेगा सेबी
नई दिल्ली/ एजेंसी
Updated Mon, 22 Sep 2014 09:06 AM IST
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सूचीबद्ध कंपनियों के नियमन के लिए सरकार द्वारा नया कंपनी कानून लागू किए जाने के बाद अब बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के लिए इसी तर्ज पर नए नियम लागू करने पर विचार कर रहा है।
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सूत्रों के मुताबिक सेबी ने इसके लिए प्रस्तावित नियमों का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और फिलहाल विचार-विमर्श चल रहा है। इन नियमों के तहत स्टॉक बोक्रिंग कंपनियों के लिए नियामकीय घोषणाओं (डिस्क्लोजर) संबंधी नियमों को सख्त करने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही इनके कारोबारी लेनदेन (ट्रांजैक्शन) संबंधी जानकारियों और खातों के ऑडिट के प्रावधान का भी प्रस्ताव इस ड्राफ्ट में शामिल है।
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शेयर ब्रोकिंग से जुड़े प्रावधानों में इस सख्ती के जरिए सेबी निवेशकों के हितों की सुरक्षा को और पुख्ता करना चाहता है। इसके साथ ही स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों के लिए अपने यहां व्हिसल ब्लोअर मैकेनिज्म लागू करने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान के जरिए कंपनियों में होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा का उपाय किया जाएगा।
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