{"_id":"33ee02dca23317000ff673eee9ad2154","slug":"sebi-issues-norms-for-sharing-kyc-details-with-fin-regulators-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"समूचे वित्तीय क्षेत्र के लिए साझा केवाईसी ","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
समूचे वित्तीय क्षेत्र के लिए साझा केवाईसी
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 11 Aug 2014 09:12 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
समूचे वित्तीय तंत्र को साझा नो योर क्लाइंट (केवाईसी) सिस्टम मुहैया कराने के लिए सेबी ने सोमवार को मानकों को अधिसूचित किया है।
विज्ञापन
इससे कंपनियां केवाईसी ब्यौरा वित्तीय क्षेत्र के दूसरे नियामकों के नियमन के तहत आने वाली कंपनियों से भी साझा कर सकेंगी।
अब तक केवाईसी सूचनाएं साझा करने की सुविधा सेबी के नियमन के तहत आने वाली कंपनियों को ही उपलब्ध थी। पूंजी बाजार में करीब 2 करोड़ निवेशकों की केवाईसी सूचनाएं सेबी के सेंट्रलाइज्ड केआरए सिस्टम पर उपलब्ध हैं।