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हाई प्रोफाइल घोटालों और इनसाइडर ट्रेडिंग पर ज्यादा सख्ती दिखाएगा सेबी
नई दिल्ली/ एजेंसी
Updated Tue, 26 Aug 2014 09:10 AM IST
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पूंजी बाजार में हाई प्रोफाइल घोटालों और इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) जैसी गड़बड़ियों पर नकेल कसने के लिए बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) नए और सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रहा है। सेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इन साइडर ट्रेडिंग के करीब दो दशक पुराने नियमों को बदलने की तैयारी चल रही है। सेबी के बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद नए नियम करीब एक माह में लागू किए जा सकते हैं।
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अधिकारी ने बताया कि नए नियमों के तहत हाई प्रोफाइल मामलों और रसूखदार लोगों द्वारा नियमों को तोड़ने के मामलों में ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है। नए नियमों के तहत सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े नियमों को ग्लोबल मानकों के अनुरूप बनाने की कोशिश कर है। ऐसा सेबी के नियुक्ति पैनल और आंतरिक सलाह बोर्ड (आईएबी) द्वारा नियमों में भारी बदलाव की जरूरत जताए जाने को देखते हुए किया जा रहा है।
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इसके तहत कंपनी के शेयरों की कीमतों को प्रभावित करने वाली अप्रकाशित सूचनाओं को हासिल करके उनके आधार पर ट्रेडिंग करने संबंधी नियमों को खासतौर पर सख्त बनाया जा सकता है। इस समय दुनिया भर में इन नियमों में सख्ती लाने पर जोर दिया जा रहा है। इनसाइडर ट्रेेडिंग पर सख्ती के लिए ऐसे मामलों में भारी जुर्माने का प्रावधान करने की तैयारी है। नए नियमों के तहत 25 करोड़ रुपये या गलत तरीके से कमाए गए मुनाफे की तीन गुनी राशि तक के जुर्माने का प्रावधान सेबी की ओर से किया जा सकता है।
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नए नियमों में गड़बड़ी करने वाले लोगों को समाज में बेनकाब करने (नेमिंग एंड शेमिंग) का रुख अपनाते हुए सेबी ऐसे मामलों की सूचना (पब्लिक नोटिस) नियमों का उल्लंघन करने वालों के नाम के साथ सार्वजनिक करेगी। सेबी ने हाल ही में सत्यम घोटाले में बी रामलिंगा राजू को दोषी करार देते हुए सेबी ने 1,850 करोड़ रुपये की भारी-भरकम पेनाल्टी लगाकर अपने सख्त रवैये की झलक दे दी है।