फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   Sebi fines RIL Rs 13 cr for non-disclosure of earnings ratio

सेबी ने आरआईएल पर लगाया 13 करोड़ रुपये जुर्माना

Fri, 08 Aug 2014 09:01 PM IST
एजेंसी
एजेंसी Updated Fri, 08 Aug 2014 09:01 PM IST
विज्ञापन
Sebi fines RIL Rs 13 cr for non-disclosure of earnings ratio
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने  प्रमुख अर्निंग रेशियो का खुलासा न करने के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


सेबी ने इसे लिस्टिंग एग्रीमेंट का उल्लंघन माना है। यह आदेश सेबी द्वारा सात वर्ष पुराने मामले की जांच के बाद आया है। इस मामले में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली आरआईएल पर अपने प्रमोटर्स को 12 करोड़ वारंट जारी करने में अनियमितता का आरोप था।
विज्ञापन


आरोप था कि अप्रैल 2007 में वारंट जारी किए जाने से आरआईएल की प्री-इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल डायल्यूट हुई, लेकिन कंपनी छह तिमाही तक प्रमुख अर्निंग रेशियों का खुलासा करने में असफल रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


बाजार नियामक ने अपने 15 पेज के आदेश में कहा है कि इसके बाद सेबी ने डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर (डीइपीएस) का खुलासा स्टॉक एक्सचेंज को करने के लिए लिस्टिंग एग्रीमेंट और सेक्युरिटीज कांट्रैक्ट्स (रेगुलेशन) एक्ट के प्रासांगिक नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में जांच शुरू की। इस मामले में आरआईएल को पिछले वर्ष फरवरी में कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

कंपनी के जवाब का अध्ययन करने और मामले की आगे जांच करने के बाद सेबी ने कहा कि अर्निंग पर शेयर निवेशकों के लिए यह फैसला करने में अहम कारक है कि निवेश जारी रखा जाए या किसी खास कंपनी के शेयरों में निवेश किया जाए।


 इसके आधार पर सेबी ने लिस्टिंग एग्रीमेंट के उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपये और एससीआरए के प्रावधानों के उल्लंघन पर 12 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है। आरआईएल को डिमांड ड्राफ्ट के जरिए 12 करोड़ रुपये जुर्माने का भुगतान 45 दिन में सेबी को करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed