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रैनबैक्सी के पूर्व निदेशक, पत्नी के अकाउंट अटैच
एजेंसी
Updated Fri, 27 Jun 2014 05:27 PM IST
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बाजार नियामक सेबी ने रैनबैक्सी के पूर्व निदेशक और उनकी पत्नी का बैंक और डीमैट सेक्युरिटीज अकाउंट अटैच करने का निर्देश दिया है।
बाजार नियामक ने यह निर्देश आर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में 77.83 लाख रुपये वसूलने के लिए दिया है। सेबी को रैनबैक्सी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक वीके कौल से 64.85 लाख रुपये और उनकी पत्नी से 12.97 लाख रुपये वसूलना है।
बकाए में सेबी द्वारा कौल पर 50 लाख और उनकी पत्नी पर जनवरी 2012 में लगाया गया 10 लाख रुपया जुर्माना शामिल है। सेबी ने 25 जून को जारी किए अपने अटैचमेंट आदेश में बैंकों को पति-पत्नी के लॉकर सहित सभी अकाउंट अटैच करने को कहा है।
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बाजार नियामक ने यह निर्देश आर्चिड केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के शेयरों में इनसाडर ट्रेडिंग से जुड़े मामले में 77.83 लाख रुपये वसूलने के लिए दिया है। सेबी को रैनबैक्सी के पूर्व स्वतंत्र निदेशक वीके कौल से 64.85 लाख रुपये और उनकी पत्नी से 12.97 लाख रुपये वसूलना है।
बकाए में सेबी द्वारा कौल पर 50 लाख और उनकी पत्नी पर जनवरी 2012 में लगाया गया 10 लाख रुपया जुर्माना शामिल है। सेबी ने 25 जून को जारी किए अपने अटैचमेंट आदेश में बैंकों को पति-पत्नी के लॉकर सहित सभी अकाउंट अटैच करने को कहा है।
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