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2जी स्पेक्ट्रम: मित्तल के खिलाफ समन स्थगित

Mon, 08 Apr 2013 11:32 PM IST
नई दिल्ली/ब्यूरो
नई दिल्ली/ब्यूरो Updated Mon, 08 Apr 2013 11:32 PM IST
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sc defers proceedings against sunil mittal in trial court

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारती सेल्युलर लिमिटेड के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल की ओर से दायर याचिका पर निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन को फिलहाल स्थगित कर दिया है।

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देर शाम तक चली इस सुनवाई में सर्वोच्च अदालत ने मित्तल को फौरी राहत देते हुए सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दिया।

मित्तल ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई कर रही अदालत के समन को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दी है। मित्तल के खिलाफ मामला राजग के कार्यकाल में 2002 में अतिरिक्त 2जी आवंटन में कथित गड़बड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़ा है। उन्हें अदालत में एक अभियुक्त के तौर पर समन जारी किया है।
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चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर की अध्यक्षता वाली पीठ ने मित्तल की याचिका पर निचली अदालत के समन को स्थगित करने का आदेश दिया। इस आदेश के चलते मित्तल को फिलहाल राहत मिल गई है।
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मित्तल ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग 2 अप्रैल को जल्द सुनवाई की मांग की थी और अदालत ने आज की तिथि तय की थी। उन्हें 11 अप्रैल को सुनवाई में विशेष अदालत में पेश होने का आदेश है।

सीबीआई के मुताबिक विशेष अदालत में जो आरोप पत्र पेश किया था। उसमें आरोपियों में मित्तल का नाम नहीं डाला गया था पर अदालत ने प्रथम दृष्टया अभियुक्त मानते हुए समन जारी किया है। विशेष अदालत का कहना है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलने के पर्याप्त सबूत हैं।

सीबीआई मामले में सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने एक अन्य कंपनी स्टरलाइट सेल्युलर लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक व एस्सार समूह के प्रवक्ता रवि रुइया और हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधक निदेशक असीम घोष को भी समन जारी किया है। सीबीआई ने इनको भी नामजद नहीं किया था।


सीबीआई ने राजग के कार्यकाल में आवंटित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के मामले की जांच के बाद 21 दिसंबर, 2012 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।

इसमें पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और तीन दूर संचार कंपनियां भारती सेल्युलर लिमिटेड, हचिसन मैक्स टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (अब वोडाफोन इंडिया लिमिटेड) और स्टरलिग सेल्युलर लिमिटेड के खिलाफ आरोप दायर किया था। उन सबको 11 अप्रैल को अदालत में तलब किया गया है। अदालत ने कहा कि मित्तल, रुइया और असीम घोष अपनी-अपनी उन कंपनियों पर नियंत्रण था जिनके सीबीआई के आरोप पत्र में नामजद किया गया है।

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