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हिमाचल में सहारा ग्रुप के लेन-देन पर रोक

Thu, 28 Mar 2013 10:43 AM IST
शिमला/ब्यूरो
शिमला/ब्यूरो Updated Thu, 28 Mar 2013 10:43 AM IST
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sahara group transaction on hold in himachal pradesh

हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित कर सहारा ग्रुप को राज्य में किसी भी उपभोक्ता के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लेनदेन न करने के आदेश दिए हैं।

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अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि सहारा ग्रुप और इसकी इकाइयां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की इजाजत के बिना किसी भी उपभोक्ता के साथ लेन-देन न करे।
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अदालत ने सहारा ग्रुप के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय और आरबीआई को छूट दी है कि वे सहारा ग्रुप के खिलाफ किसी भी तरह की जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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उक्त आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आरबी मिश्रा और न्यायाधीश वीके शर्मा की खंडपीठ ने मनजीत सहगल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद पारित किए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सहारा ग्रुप विभिन्न तरह की स्कीमों के माध्यम से उपभोक्ताओं से पैसा एकत्र कर रहा है। इस बाबत उपभोक्ताओं को स्कीम से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जाती।

उपभोक्ताओं को यह पता भी नहीं होता कि उनका पैसा किस तरह से कंपनी के पास जमा हुआ है और उन्हें यह पैसा वापस कैसे मिलेगा?

सहारा ग्रुप के खिलाफ यह आरोप लगाया गया है कि वह बिना कानूनी स्वीकृति से उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और उनके पैसों से होटल खरीद रहा है।

याचिका में यह अंदेशा जताया है कि सहारा ग्रुप द्वारा जो पैसा इंडिया से एकत्र किया जा रहा है, उसका हस्तांतरण विदेशों में किया जा रहा है।

अदालत ने सहारा ग्रुप पर लगाए गए इस तरह के संगीन आरोपों के दृष्टिगत उक्त आदेश पारित किए और मामले की आगामी सुनवाई 22 अप्रैल निर्धारित की है।

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