{"_id":"031bb3dbc1bff5693771267e32d4280b","slug":"sahara-chief-subrata-roy-be-punished-for-contempt","type":"story","status":"publish","title_hn":"'सहारा प्रमुख को अवमानना के लिए किया जाए दंडित'","category":{"title":"Business archives","title_hn":"बिज़नेस आर्काइव","slug":"business-archives"}}
'सहारा प्रमुख को अवमानना के लिए किया जाए दंडित'
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2013 01:22 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाजार नियामक सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपये लौटने के कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करने को लेकर सहारा प्रमुख सुब्रत राय, उनकी दो कंपनियों और उनके निदेशकों को दंडित करने का आग्रह किया है।
विज्ञापन
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दतार ने न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की खंडपीठ के समक्ष कहा कि सहारा प्रमुख की उन दलीलों में कोई दम नहीं है।
विज्ञापन
इसमें उन्होंने कहा है कि उनकी दो कंपनियों सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड और सहारा इंडिया रीयल इस्टेट कॉर्प लिमिटेड द्वारा पैसा नहीं लौटाए जाने के लिए उन्हें दंडित नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
दतार ने कहा कि चूंकि सुब्रत राय की इन दोनों कंपनियों में 70 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इस प्रकार सहारा प्रमुख अदालत की अवमानना के मामले में अधिकतम छह माह की सजा पाने या जुर्माना के हकदार हैं।