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'नीलामी रुकवानी है तो सेबी से अपील करे सहारा'
नई दिल्ली/इंटरनेट डेस्क
Updated Wed, 08 May 2013 05:50 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को बुधवार को बड़ा झटका दिया। सहारा समूह की ओर से निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहने पर कोर्ट ने कहा कि भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड (सेबी) सहारा समूह की संपत्ति जब्त कर सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी सहारा समूह पर कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा समूह अपनी संपत्ति की नीलामी रुकवाना चाहता है तो वह सेबी के समक्ष अपील करे। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी।
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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा द्वारा निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने में विफल रहने से संबंधित हाईकोर्ट और ट्रिब्यूनल में लंबित सभी मामलों पर रोक लगा दी थी।
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