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बीमार छोटी कंपनियों के लिए नियम होंगे आसान
नई दिल्ली/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Oct 2012 07:30 PM IST
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बीमार छोटी कंपनियों के लिए सरकार नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत मौजूदा एमएसएमईडी एक्ट-2006 में बदलाव किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को पेश मौद्रिक नीति में कहा है कि छोटे (माइक्रो एंड स्मॉल) कंपनियों जो कि बीमार घोषित हो चुकी है और उन्हें रिवाइव किए जाने की संभावना है उसके लिए नियमों को आसान बनाया जाएगा।
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इसके लिए रिजर्व बैंक की समिति द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा। जिसके द्वारा दिए गए प्रस्ताव के बाद किसी कंपनी को बीमार घोषित करने के मौजूदा नियम और उसके रिवाइवल की मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।
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छोटे और मझोले कारोबारी इसके पहले बीमार इकाइयों के रिवाइवल के लिए नियमों में बदलाव की मांग कर चुके हैं। इस संबंध में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इंडस्ट्री के संगठन फिसमें से एक रिपोर्ट भी तैयार कर चुका है। जिसमें अमेरिका की तर्ज पर कानून में बदलाव की सिफारिश की गई है।
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