फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   rbi relaxes ecb norms for companies under probe

जांच में फंसी कंपनियां ईसीबी से जुटा सकेंगी पैसा

Wed, 06 Mar 2013 11:10 PM IST
मुंबई/एजेंसी
मुंबई/एजेंसी Updated Wed, 06 Mar 2013 11:10 PM IST
विज्ञापन
rbi relaxes ecb norms for companies under probe

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कारपोरेट जगत को बड़ी राहत देते हुए उन कंपनियों को विदेशी व्यावसायिक उधारी (ईसीबी) के ऑटोमेटिक रूट के जरिये धन एकत्र करने की अनुमति दे दी है, जिनके खिलाफ किसी भी कानूनी एजेंसी द्वारा कोई जांच चल रही हो।

विज्ञापन


इस बारे में आदेश जारी करते हुए आरबीआई ने कहा है कि वर्तमान मानदंडों के तहत उन सभी पात्र कंपनियों को ईसीबी के जरिए धन जुटाने की अनुमति देने का फैसला किया गया है, जिनके खिलाफ किसी भी कानूनी एजेंसी की ओर से कोई जांच चल रही हो या कानूनी मामला अथवा अपील लंबित हो।
विज्ञापन


आरबीआई ने प्रावधान किया है कि बैंक को ऐसे मामलों में उस एजेंसी को लिखित में सूचना देनी होगी, जो जांच कर रही है। रिजर्व बैंक भी ऐसी कंपनियों के किसी प्रस्ताव को मंजूरी देने पर ऐसी ही प्रक्रिया अपनाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed