फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   News Archives ›   Business archives ›   PPF remains tax exempt; EPF interest post April 1 to be taxed

PPF-EPF के सरकारी फैसले पर सब असमंजस में

Tue, 01 Mar 2016 06:15 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली Updated Tue, 01 Mar 2016 06:15 PM IST
विज्ञापन
PPF remains tax exempt; EPF interest post April 1 to be taxed

बजट में पीएफ खाते से निकासी पर टैक्स लगाए जाने से जुड़े प्रावधानों पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। एक दिन पहले जो फैसला सरकार ने किया था, अब उसी को लेकर सरकार सफाई पेश कर रही है।

विज्ञापन


राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके मुताबिक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) से निकाली गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा।

ईपीएफ में एक अप्रैल, 2016 के बाद जमा रकम पर जो ब्याज बनेगा, उस पर टैक्स लगेगा। मूलधन निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा। ब्याज की कुल रकम में से 40 फीसदी पर टैक्स बनेगा। बाकी 60 फीसदी को भी अगर पेंशन स्कीम में निवेश कर दिया जाए तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
विज्ञापन


राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पीटीआई को बताया कि ईपीएफ से निकाली गई 60 फीसदी रकम पर टैक्स लगाने का जो प्रावधान बजट में किया गया है, उसका असर केवल 20 फीसदी कर्मचारियों पर ही पड़ेगा और वो भी उन लोगों पर जिनकी तनख्वाह ज्यादा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


अधिया ने बताया कि पीपीएफ से निकासी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरी निकासी कर मुक्त होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed