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PPF-EPF के सरकारी फैसले पर सब असमंजस में
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
Updated Tue, 01 Mar 2016 06:15 PM IST
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बजट में पीएफ खाते से निकासी पर टैक्स लगाए जाने से जुड़े प्रावधानों पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। एक दिन पहले जो फैसला सरकार ने किया था, अब उसी को लेकर सरकार सफाई पेश कर रही है।
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राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके मुताबिक पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ) से निकाली गई रकम पर टैक्स नहीं लगेगा।
ईपीएफ में एक अप्रैल, 2016 के बाद जमा रकम पर जो ब्याज बनेगा, उस पर टैक्स लगेगा। मूलधन निकासी पर टैक्स नहीं लगेगा। ब्याज की कुल रकम में से 40 फीसदी पर टैक्स बनेगा। बाकी 60 फीसदी को भी अगर पेंशन स्कीम में निवेश कर दिया जाए तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा।
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राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने पीटीआई को बताया कि ईपीएफ से निकाली गई 60 फीसदी रकम पर टैक्स लगाने का जो प्रावधान बजट में किया गया है, उसका असर केवल 20 फीसदी कर्मचारियों पर ही पड़ेगा और वो भी उन लोगों पर जिनकी तनख्वाह ज्यादा है।
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अधिया ने बताया कि पीपीएफ से निकासी से जुड़े नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूरी निकासी कर मुक्त होगी।