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क्या वोडाफोन से वसूल होंगे 20 हजार करोड़?

Fri, 27 Jun 2014 08:53 AM IST
एजेंसी
एजेंसी Updated Fri, 27 Jun 2014 08:53 AM IST
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PIL to recover 20 thousand crore from vodafone

सुप्रीम कोर्ट ब्रिटेन की मोबाइल दूरसंचार कंपनी वोडाफोन से 20 हजार करोड़ रुपये बकाया कर वसूलने का केंद्र को आदेश देने तथा इस मामले में मध्यस्थता कराए जाने से रोकने संबंधी याचिका पर 1 जुलाई को सुनवाई करेगा।

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पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विश्वजीत भट्टाचार्य ने न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की अवकाशकालीन खंडपीठ के समक्ष अपनी जनहित याचिका (पीआईएल) का विशेष उल्लेख किया।
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उन्होंने दलील दी कि केंद्र सरकार को वोडाफोन से 20 हजार करोड़ रुपये बकाया कर वसूलने का आदेश दिया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौते (आईएनबीआईपीए) के तहत मध्यस्थता की अनुमति देना संबंधित आयकर कानून और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
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उन्होंने दलील दी कि केंद, सरकार 2012 में आयकर कानून में हुए संशोधन के तहत बकाया कर की वसूली नहीं कर रही है।

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