खुशखबरी! 20 दिन में निपटेंगे पीएफ के दावे
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कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईपीएफओ) ने अपने 120 से अधिक फील्ड अधिकारियों से कहा है कि वे 30 दिन के बजाय 20 दिन में पीएफ से जुड़े क्लेम का निपटारा करें।
ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त केके जलान ने निर्देश दिया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 से क्लेम निपटारे की अवधि 20 दिन होगी। जलान ने विशेष तौर पर जिक्र किया है कि क्लेम को और जल्दी निपटाने की जरूरत है।
क्यों होती थी देरी?
नियम के मुताबिक सभी जरूरी कागजात युक्त क्लेम फॉर्म मिलने के 30 दिन के भीतर दावे को निपटा दिया जाएगा। ताजा निर्देश में कहा गया है कि क्लेम फॉर्म में कुछ कमी रहने पर उसे लिखित में दर्ज करने के साथ खाताधारकों को 30 दिन के भीतर सूचित किया जाए।
प्रावधानों के मुताबिक अगर आयुक्त बिना किसी ठोस कारण के क्लेम निपटाने में 30 दिन से अधिक की देरी करते हैं तो उन्हें 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ दावे का भुगतान करना होगा।